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क्या है मामला?
जज शेखर यादव पर अपने आचरण और कार्यशैली के जरिए संवैधानिक और न्यायिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने का आरोप है। यह आरोप सार्वजनिक और पेशेवर दोनों स्तरों पर लगाए गए हैं। रूहुल्ला मेहदी ने आरोप लगाया है कि जज का व्यवहार न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वायत्तता के सिद्धांतों के खिलाफ है।
प्रक्रिया कैसे होती है?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217 के तहत किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया काफी जटिल और कठोर होती है। इसके लिए संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ गंभीर कदाचार या क्षमता में कमी का ठोस प्रमाण होना आवश्यक है।
लोकसभा या राज्यसभा के 100 सदस्यों (लोकसभा) या 50 सदस्यों (राज्यसभा) के हस्ताक्षर के साथ एक नोटिस संसद अध्यक्ष को प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद, यह मामला तीन सदस्यीय जांच समिति को भेजा जाता है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर संसद में न्यायाधीश को हटाने के लिए विशेष बहुमत (दो तिहाई) से मतदान किया जाता है।
अब तक क्या हुआ है?
रूहुल्ला मेहदी द्वारा तैयार किए गए इस नोटिस पर 100 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। कई सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, और अन्य से समर्थन जुटाने की प्रक्रिया जारी है।
न्यायपालिका और संविधान की मर्यादा
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार किए गए “न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनः कथन” एक प्रकार का आचार संहिता है, जो न्यायपालिका की निष्पक्षता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए निर्धारित की गई है। इस आचार संहिता का पालन करना हर न्यायाधीश के लिए अनिवार्य है।
रूहुल्ला मेहदी का कहना है कि जज शेखर यादव का आचरण इस आचार संहिता के अनुरूप नहीं है। उनका दावा है कि जज का रवैया न्यायिक प्रक्रियाओं और निर्णयों में पक्षपात को दर्शाता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है।
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इस मुद्दे पर संसद में व्यापक चर्चा होने की संभावना है। यदि नोटिस को पर्याप्त समर्थन मिलता है, तो यह मामला संसद के माध्यम से कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा। यह देखना होगा कि जांच समिति के समक्ष कितने ठोस सबूत पेश किए जाते हैं और क्या संसद इस मामले में न्यायाधीश को हटाने के पक्ष में निर्णय लेती है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल
यह मामला केवल एक न्यायाधीश के आचरण का नहीं, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के सिद्धांतों से भी जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।
जनता और विशेषज्ञों की राय
इस मामले पर जनता और विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि इस तरह के मामलों को न्यायपालिका के आंतरिक सुधारों के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, जबकि अन्य का कहना है कि संसद का दखल आवश्यक है ताकि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की जा सके।
निष्कर्ष
जज शेखर यादव के खिलाफ हटाने की प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला कैसे आगे बढ़ता है और इसका असर न्यायपालिका और विधायिका के संबंधों पर क्या पड़ता है।